सरकार का ऐलान, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर अब होंगे ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ से बाहर |

सरकार का ऐलान, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर अब होंगे ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ से बाहर


भारत में तेज़ी से फैल रहे कोरोना के मामलों और इसी बीच फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कम आपूर्ति को देखते हुए सरकार ने बड़ा ऐलान किया था। इस दोनों कोरोना वेपन को ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ 1955 के दायरे में कर दिया गया था। इन दोनों की कालाबाजारी पर आरोपी के लिये सज़ा का भी प्रावधान था। लेकिन एक लम्बे वक़्त के बाद सरकार ने इन्हे इस नियम से बाहर करने का ऐलान किया। इसकी जानकारी उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने दी।

फिलहाल, लोगों में बढ़ी सतर्कता और जागरुकता के बावजूद मास्क और सैनिटाइजर की आपूर्ति पर्याप्त हो रही हैं, ऐसे में अब ये दोनो आवश्यक उत्पाद में नहीं रह गए हैं। गौरतलब है कि सम्बंधित मंत्रालय ने 13 मार्च को सेनिटाइज़र और फेस मास्क को 30 जून यानि अगले 100 दिनों तक के लिए ‘आवश्यक वस्तु’ घोषित किया गया था।

ऐसे में महामारी के उस काल में इन उत्पादों की मांग काफ़ी तेज़ हो गयी थीं। ऐसे में इन उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने और जमाखोरी को रोकने के लिए ये खास कदम उठाया गया था। सचिव नंदन के मुताबिक अब मंत्रालय इस फैसले को और आगे नही बढ़ाना चाहता। साथ ही सम्बंधित फैसला राज्य सरकारों के साथ राज मशविरे के बाद ही लिया गया है। राज्यों की तरफ से ये जानकारी दी गयी कि से इन उत्पादों की आपूर्ति पर्याप्त है जिसे लेकर कोई चिंता की बात नहीं है।

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