सुप्रीम कोर्ट के सामने एक NGO ने एक जनहित याचिका दायर की गई है। जिसमें केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि COVID-19 महामारी से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत निर्धारित ‘राष्ट्रीय योजना’ को तैयार, अधिसूचित और कार्यान्वित करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट केंद्र को जारी करे।
ये याचिका, अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) ने दायर की है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) को COVID-19 राहत के लिए स्थापित PM CARES कोष में किए गए सभी योगदानों को हस्तांतरित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की भी मांग की है। पीआईएल ने कहा, ‘डीएम (डिजास्टर मैनेजमेंट) एक्ट के सेक्शन 46 (1) (B) के मुताबिक, सभी प्रेजेंट और फ्यूचर कलेक्शन, कॉन्ट्रिब्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट्स को COVID-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए NDRF की ओर क्रेडिट किया जाना चाहिए। डीएम अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जानी चाहिए एवं अधिसूचित की जानी चाहिए और महामारी से निपटने के लिए इसे लागू किया जाना चाहिए।’
Source- P.T.I.