PNB घोटाले में एक अहम फैसला लेते हुए, कोर्ट ने नीरव मोदी की संपत्ति जब्त करने की इजाजत दे दी है। सोमवार को एक विशेष अदालत ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA- Fugitive Economic Offenders Act, 2018) के तहत करोड़ों के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी, डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी है।
दो साल पहले लागू किए गए FEO Act के तहत, यह देश में कहीं भी सम्पत्ति जब्त किए जाने का पहला आदेश है।
विशेष न्यायाधीश वी.सी.बर्डे ने प्रवर्तन निदेशालय (ED-Enforcement Directorate) को नीरव मोदी के स्वामित्व वाली उन सारी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति दी है जो पीएनबी के लिए गिरवी या हाइपोथेकिट नहीं हैं।
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि ED द्वारा परिसंपत्तियों को FEO Act के प्रावधानों के तहत एक महीने के भीतर संलग्न किया जाएगा।
पंजाब नेशनल बैंक की ओर से पेश शारदुल अमरचंद मंगलदास लॉ फर्म के वरिष्ठ वकील नितेश जैन ने कहा कि अदालत ने PNB के पास गिरवी या सुरक्षित रखी हुई अथवा बैंक द्वारा जब्त की हुई सम्पत्ति को छोड़कर नीरव मोदी की सभी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी है।
गौरतलब हो कि नीरव मोदी एक भगोड़ा भारतीय व्यापारी है। जिसे इंटरपोल और भारत सरकार ढूंढ रही है। नीरव मोदी, आपराधिक साजिश करने, विश्वास के आपराधिक उल्लंघन, धोखाधड़ी और बेईमानी सहित संपत्ति की डिलीवरी, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, गबन और अनुबंध का उल्लंघन जैसै कई मामलों का अगस्त 2018 से दोषी है। PNB में नीरव मोदी ने लगभग 1400 करोड़ रुपए (1.4 billion डॉलर) का घोटाला किया था।