राज्य सरकार ने एक अधिसूचना में कहा है कि सभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्तरां 30 जून तक ओडिशा में बंद रहेंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि फूड एग्रीगेटर सेवाओं सहित होटल और रेस्तरां से होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है।
Unlock- 1.0 के तहत देश के बाकी कई राज्यों में 8 जून से सभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्तरां आदि खोल दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने ये निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है कि उन्हें अपने राज्य में कितनी रियायतें देनी हैं। राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में कोरोना के मामलों के मद्देनज़र कोई भी इस तरह का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं।