कोरोना संकट काल में आपके सफर को सुरक्षित करने के लिए रेलवे ने बनाये है कुछ नियम। यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे लगातार अच्छी खबरें दे रहा है। 1 जून यानी बुधवार से 200 यात्री ट्रेनों को चलाने के ऐलान के बाद सम्बंधित मंत्रालय ने टिकटों की बुकिंग के लिए भी कई विकल्प मुहैया करा दिये हैं। यहाँ क्लिक करके पढ़े क्या है विकल्प। इन 200 ट्रेनों की टिकट बुकिंग नियम में रेलवे ने कुछ बदलाव किए हैं।
जाने आखिर क्या हैं वो नियम
1_अग्रिम आरक्षण की तय वक़्त मक्सिमम 30 दिन होगी। इसे ऐसे समझिये कि 30 जून के सफर के लिए यात्री 1 जून से 30 जून तक टिकट बुक करवा सकते है।
2_ आरएसी और वेटिंग टिकट मौजूदा नियमों के मुताबिक ही दिया जाएगा। हालांकि वेटिंग टिकट वाले व्यक्ति को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। मौजूदा नियमों के अनुसार एसी 1 में 20, एसी 2 में 50, एसी 3 में 100 और स्लिपर कोच में 200 वेटिंग टिकट बुक किए जा सकते हैं।
3_ सफर के दौरान किसी भी यात्री को ना कोई अनारक्षित टिकट और ना ही कोई अन्य टिकट जारी किया जाएगा। यानी टीसी को सफर के दौरान टिकट देने का अधिकार नहीं होगा।
4_ इन ट्रेनों में कोई भी तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग की इजाज़त नहीं होगी।
5_पहले चार्ट को ट्रेन के डिपार्चर वक़्त से मिनिमम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। वहीं दूसरे चार्ट को डिपार्चर वक़्त से कम से कम 2 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक दूसरा चार्ट 30 मिनट पहले तैयार किया जाता रहा है। वहीं पहले और दूसरे चार्ट की तैयारी के बीच केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग की अनुमति होगी।
6_ सभी यात्रियों का मेडिकल जांच अनिवार्य होगा। पूरी तरह से स्वस्थ्य यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी।
7_ सिर्फ कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही स्टेशन में प्रवेश कर सकेंगे।
8_ स्टेशन में एन्ट्री/ यात्रा के दौरान यात्रियों को फेस कवर/मास्क पहनना ज़रूरी होगा। गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद यात्रियों को उस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के सभी हेल्थ प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा।
9_ वहीं थर्मल स्क्रीनिंग के लिए यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा।