जल्द ही केंद्रीय गृहमंत्रालय नई गाइडलाइंस जारी करने जा रहा है जो कि 4 मई से लागू होंगी। मंत्रालय के मुताबिक जारी होने गाइडलाइंस में कई जिलों में कई तरह की छूट दी जाने की संभावनाए है। दरअसल बीते दिन लॉकडाउन के दौरान हालात के आकलन के लिये लम्बी बैठक की गयी। समीक्षा बैठक में साफ हुआ कि लॉकडाउन के चलते हालात में सकारात्मक परिवर्तन नज़र आया। वही, मंत्रालय की तरफ से एक बार फिर 3 मई तक नियमों के सख्ती से पालन की अपील की गयी।
गौरतलब है कि बीते दिन देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को सशर्त घर लौटने की इजाज़त दे दी गयी। इतना ही नही, फंसे हुए लोगों को ले जाने के दौरान कोरोना से बचाव के लिये बसों में सभी ऐहतियात बरती जाएंगी। साथ ही बस में बैठने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पूरा खयाल रखना ज़रूरी होगा। हालांकि गृहमंत्रालय की सभी शर्तों को लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ नही है।
मंत्रालय के मुताबिक लोगों को रवाना और उनकी आगवानी के लिये मानक प्रोटोकाल बनाने की ज़रूरत है। साथ ही सभी राज्यों_ केंद्रशासित प्रदेशों को इसके लिये नोडल ऑफिसर नियुक्त करने होंगे। ऐसे में, नोडल ऑफिसर्स की ज़िम्मेदारी अपने राज्यों में फंसे हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन करना भी होगा। जिसके मुताबिक़ अगर दूसरों राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में फंसे लोग अगर दूसरे राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों में जाना चाह रहे तो दोनो राज्य आपसी बातचीत से सड़क मार्ग से सफर पर रज़ामंद हो सकते हैं।